फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Three years imprisonment for the culprit of kidnapping and molestation of a minor

Auraiya News: नाबालिग के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद

Mon, 16 Dec 2024 11:01 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Dec 2024 11:01 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for the culprit of kidnapping and molestation of a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना बेला क्षेत्र से एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़खानी करने के मामले में दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने बताया कि वादी ने उक्त मामला थाना बेला में पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि 16 अक्तूबर 2017 को दिन के 12 बजे उसकी 14 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा को घर के सामने रहने वाला सौरभ बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने 17 अक्तूबर 2017 को खुलासा कर सौरभ के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने दोषी सौरभ निवासी बेला को सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed