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Auraiya News: मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने में तीन वर्ष की सजा

Sat, 17 May 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 17 May 2025 11:58 PM IST
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Three years imprisonment for assault and obstruction in government work
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सैफ अहमद ने मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी बृजेंद्र सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 73 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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विद्युत उपकेंद्र आनेपुर के धीरेंद्र प्रताप 30 मई 2021 को चेकिंग करने गए थे। जांच के दौरान गढि़या बक्सीराम निवासी बृजेंद्र सिंह पर मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
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मामले की विवेचना में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं और बृजेंद्र सिंह को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने उसे तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 73 सौ रुपये जुर्माना भी लगाया। (संवाद)
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