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Auraiya News: नाबालिग से छेड़खानी करने वाले तीन दोषियों को चार साल की सजा
Wed, 13 May 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 13 May 2026 11:56 PM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश प्रसाद मिश्र की अदालत ने थाना फफूंद क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के आठ वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया है।
अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15,500 रुपये प्रति व्यक्ति अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार ने बताया कि घटना नौ जुलाई 2018 की है। पीड़िता के परिजन ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब नौ बजे उसके घर के पास रहने वाले अभियुक्त अरविंद उर्फ पिंकू के यहां बरात आई थी। पीड़िता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी नशे में धुत होकर अरविंद, मोहित और बंटी उर्फ अक्षय कुमार निवासी उजीतीपुर फफूंद ने उसके साथ छेड़खानी और मारपीट की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़खानी, पॉक्सो और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश प्रसाद मिश्रा ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
कोर्ट ने तीनों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15,500 रुपये प्रति व्यक्ति अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन के अनुसार ने बताया कि घटना नौ जुलाई 2018 की है। पीड़िता के परिजन ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब नौ बजे उसके घर के पास रहने वाले अभियुक्त अरविंद उर्फ पिंकू के यहां बरात आई थी। पीड़िता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी तभी नशे में धुत होकर अरविंद, मोहित और बंटी उर्फ अक्षय कुमार निवासी उजीतीपुर फफूंद ने उसके साथ छेड़खानी और मारपीट की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध छेड़खानी, पॉक्सो और मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश प्रसाद मिश्रा ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
कोर्ट ने तीनों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।