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Auraiya News: हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा

Tue, 04 Nov 2025 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:18 PM IST
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Three convicted for attempted murder, sentenced to seven years in prison
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने सहायल के गांव भरका में हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। दोषियों ने जमीन के विवाद में वारदात अंजाम दी थी।
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थाना सहायल के गांव भरका में 16 वर्ष पहले चार फरवरी 2009 को गांव निवासी किसान वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि खेत में सिंचाई करने के दौरान दोपहर एक बजे गांव के रामेंद्र, जगमोहन, अतुल सिंह गौर, उपेंद्र असलहे लेकर पहुंचे और उसे पीटने लगे। वह खेत से भागकर घर पहुंचा तो आरोपी पीछा करते हुए घर आ गए। शोर सुनकर भतीजा कौशलेंद्र प्रताप सिंह पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। इसी दौरान आरोपियों ने कुल्हाड़ी मारकर उसे घायल कर दिया और धमकी देकर भाग गए।
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पुलिस ने हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में चला। मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त जगमोहन की मौत हो गई थी। मंगलवार को अंतिम सुनवाई में दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायाधीश पारुल जैन ने रामेंद्र सिंह गौर, अतुल सिंह, उपेंद्र को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। सभी दोषियों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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