फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Talkies owner acquitted in electricity theft case

Auraiya News: टॉकीज मालिक बिजली चोरी मामले में दोषमुक्त

Mon, 30 Sep 2024 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2024 11:24 PM IST
विज्ञापन
Talkies owner acquitted in electricity theft case
औरैया। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश) प्रथम विकास गोस्वामी ने थाना दिबियापुर के 17 वर्ष पुराने विद्युत चोरी के एक मामले में आरोपी टॉकीज मालिक नरेश वर्मा को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन


बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि वादी मुकदमा अवर अभियंता ने 11 जुलाई 2007 को यह मामला 135 विद्युत अधिनियम का नरेश वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत कराया। आरोप लगाया गया कि निरीक्षण में पाया गया कि गुंजन टाॅकीज में विद्युत लाइन से कटिया डालकर टॉकीज मालिक नरेश वर्मा की ओर से अवैध रूप से विद्युत चोरी की जा रही थी। विद्युत चोरी में 17 मीटर केबिल भी पाई गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) के समक्ष चला।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान तमाम खामियों के सामने आने से मामले की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। यहां तक यह तथ्य भी सामने आया कि विद्युत कर्मियों को फ्री में सिनेमा न दिखाने की रंजिश में यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी ने अभियुक्त नरेश वर्मा को धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed