फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Six months imprisonment for cheque bouncing convict

Auraiya News: चेक बाउंस के दोषी को छह माह का कारावास

Thu, 27 Nov 2025 12:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 12:19 AM IST
विज्ञापन
Six months imprisonment for cheque bouncing convict
बिधूना। सिविल जज (जूनियर डिविजन) बिधूना कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस के दोषी मनीष गुप्ता को छह माह की सजा सुनाई। आठ साल पहले वादी ने परिवाद दायर किया था।
विज्ञापन

कस्बा के आर्य नगर निवासी हरिओम गुप्ता द्वारा चेक बाउंस मामले में वर्ष 2018 परिवाद डाला गया था। वादी ने बताया कि मोहल्ला निवासी मनीष गुप्ता ने 3.20 लाख रुपये उधार लेकर 2017 में वापस करने का वादा किया था। तय समय पर आरोपी ने वापस नहीं किया। बाद में एचडीएफसी बैंक शाखा का एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद साल 2018 में वादी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। बुधवार को इस मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद मनीष गुप्ता को कोर्ट में दोषी ठहरा दिया। दोषी को कोर्ट ने छह माह का साधारण कारावास की सजा के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पांच लाख रुपये अर्थदंड में 4.90 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए। शेष दस हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने को कहा। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed