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Auraiya News: इकरारनामा वाले प्लाॅट को बेचने में सात पर रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
दिबियापुर। इकरारनामा करने के बाद दो प्लाॅटों के तीन स्वामियों ने प्लाॅट बेच दिए। जब पीडि़त ने शिकायत की तो बेचने वाले दोनों लोगों के साथ प्लाॅट खरीदने वाले व गवाहों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर धमकाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
औरैया रोड दिबियापुर निवासी संदीप कुमार पुत्र हाकिम सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया कि गांव सेहुद निवासी रामप्रकाश, रामऔतार व अतबल सिंह से दो अलग-अलग प्लाॅटों का मियादी रजिस्टर्ड इकरारनामा अक्तूबर 2020 में कराया था। इसके अनुसार रुपयों की व्यवस्था होने पर पीड़ित ने तीनों लोगों से कई बार प्लाॅटों का बैनामा करने के लिए कहा।
आरोप लगाया कि इस बीच एक साजिश व धोखा देने के तहत रामप्रकाश ने अपनी भूमि का बैनामा 16 नवंबर 2021 को सेहुद निवासी कुसमा देवी के नाम साजिशी गवाह रामऔतार और ताराचंद्र की सहायता से कर दिया। दूसरा इकरार नामा कर्ता रामऔतार ने भी पीड़ित के साथ धोखाधड़ी करते हुए कानपुर देहात में झींझक के शंकरगंज निवासी शशिकांत को अपनी जमीन बिक्री कर दी।
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रामप्रकाश व रामऔतार को पीड़ित के हक में इकरारनामा करने के बाद यह बैनामे करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। बताया कि 26 फरवरी 2024 को पीड़ित ने प्लाॅटों के बैनामा कर्ताओं के साथ गवाहों एवं खरीदने वालों को इकरारनामा वाले प्लाॅट पर बुलाया। धोखाधड़ी करके किए गए बैनामों को निरस्त कराने के लिए कहा।
इसपर सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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दिबियापुर। इकरारनामा करने के बाद दो प्लाॅटों के तीन स्वामियों ने प्लाॅट बेच दिए। जब पीडि़त ने शिकायत की तो बेचने वाले दोनों लोगों के साथ प्लाॅट खरीदने वाले व गवाहों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर धमकाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
औरैया रोड दिबियापुर निवासी संदीप कुमार पुत्र हाकिम सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया कि गांव सेहुद निवासी रामप्रकाश, रामऔतार व अतबल सिंह से दो अलग-अलग प्लाॅटों का मियादी रजिस्टर्ड इकरारनामा अक्तूबर 2020 में कराया था। इसके अनुसार रुपयों की व्यवस्था होने पर पीड़ित ने तीनों लोगों से कई बार प्लाॅटों का बैनामा करने के लिए कहा।
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आरोप लगाया कि इस बीच एक साजिश व धोखा देने के तहत रामप्रकाश ने अपनी भूमि का बैनामा 16 नवंबर 2021 को सेहुद निवासी कुसमा देवी के नाम साजिशी गवाह रामऔतार और ताराचंद्र की सहायता से कर दिया। दूसरा इकरार नामा कर्ता रामऔतार ने भी पीड़ित के साथ धोखाधड़ी करते हुए कानपुर देहात में झींझक के शंकरगंज निवासी शशिकांत को अपनी जमीन बिक्री कर दी।
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रामप्रकाश व रामऔतार को पीड़ित के हक में इकरारनामा करने के बाद यह बैनामे करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। बताया कि 26 फरवरी 2024 को पीड़ित ने प्लाॅटों के बैनामा कर्ताओं के साथ गवाहों एवं खरीदने वालों को इकरारनामा वाले प्लाॅट पर बुलाया। धोखाधड़ी करके किए गए बैनामों को निरस्त कराने के लिए कहा।
इसपर सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।