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Auraiya News: झांसी की दो फर्मों के मालिक पति-पत्नी समेत तीन पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
दिबियापुर। इलेक्ट्रानिक व्यवसायी ने झांसी की दो फर्मों के मालिक पति-पत्नी समेत तीन लोगों पर प्रतिभूति (गारंटी) के रूप में खाली चेकों में दबाव बनाकर फर्जी धनराशि भरवाकर चेकें बाउंस कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गुंजन रोड दिबियापुर निवासी उत्कर्ष द्विवेदी पुत्र आदित्य कुमार द्विवेदी ने तहरीर में बताया कि वह जेके इलेक्ट्रानिक्स फफूंद रोड दिबियापुर का प्रोप्राइटर है। पीड़ित इलेक्ट्रानिक्स का सामान सीपरी बाजार झांसी स्थित एक फर्म के नीतेश अग्रवाल से सामान लिया करता था। चार अप्रैल 2022 को नीतेश अग्रवाल से मिला।
आरोपियों ने नई फर्म से व्यापार के नाम पर पीड़ित से बैंक की दो चेकें बिना नाम, राशि, तारीख भरे हुए ले ली। बताया कि अगर कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो चेक लगाने से पहले आपको लिखित सूचना दे दिया करूंगा। पीड़ित पूर्व में झांसी में एक इलेक्ट्रानिक्स कंपनी में एरिया मैनेजर रह चुका था। इसलिए आपसी संबंधों के भरोसे के कारण खाली चेकें दे दीं।
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आरोप लगाया कि नीतेश अग्रवाल ने 30 अप्रैल 2022 को को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिभूति के रूप में जमा चेक में दो लाख रुपये भरकर चेक बाउंस करा दी। बैंक से सूचना मिलने पर पीड़ित ने एतराज जताया तो श्री नीतेश अग्रवाल ने इसे एकाउंटेंट की भूल बताया। आरोप लगाया कि आठ जून 2023 को दूसरी खाली चेक में धनराशि भरकर बैंक में लगा दी।
आरोप लगाया कि नीतेश अग्रवाल, दूसरी फर्म की प्रोप्राइटर उनकी पत्नी तनु अग्रवाल, रीतेश अग्रवाल ने धोखाधड़ी कर पीड़ित से खाली चेकें प्राप्त कीं गईं। बिना बताए उनका दुरुपयोग नाजायज दबाव डालने के लिए किया गया। पीड़ित को लेन देन का लेखाजोखा नहीं दिया गया। पीड़ित की ओर से दिए गए रुपयों को अब तक खातों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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दिबियापुर। इलेक्ट्रानिक व्यवसायी ने झांसी की दो फर्मों के मालिक पति-पत्नी समेत तीन लोगों पर प्रतिभूति (गारंटी) के रूप में खाली चेकों में दबाव बनाकर फर्जी धनराशि भरवाकर चेकें बाउंस कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यापारी की शिकायत के बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
गुंजन रोड दिबियापुर निवासी उत्कर्ष द्विवेदी पुत्र आदित्य कुमार द्विवेदी ने तहरीर में बताया कि वह जेके इलेक्ट्रानिक्स फफूंद रोड दिबियापुर का प्रोप्राइटर है। पीड़ित इलेक्ट्रानिक्स का सामान सीपरी बाजार झांसी स्थित एक फर्म के नीतेश अग्रवाल से सामान लिया करता था। चार अप्रैल 2022 को नीतेश अग्रवाल से मिला।
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आरोपियों ने नई फर्म से व्यापार के नाम पर पीड़ित से बैंक की दो चेकें बिना नाम, राशि, तारीख भरे हुए ले ली। बताया कि अगर कभी भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो चेक लगाने से पहले आपको लिखित सूचना दे दिया करूंगा। पीड़ित पूर्व में झांसी में एक इलेक्ट्रानिक्स कंपनी में एरिया मैनेजर रह चुका था। इसलिए आपसी संबंधों के भरोसे के कारण खाली चेकें दे दीं।
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आरोप लगाया कि नीतेश अग्रवाल ने 30 अप्रैल 2022 को को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिभूति के रूप में जमा चेक में दो लाख रुपये भरकर चेक बाउंस करा दी। बैंक से सूचना मिलने पर पीड़ित ने एतराज जताया तो श्री नीतेश अग्रवाल ने इसे एकाउंटेंट की भूल बताया। आरोप लगाया कि आठ जून 2023 को दूसरी खाली चेक में धनराशि भरकर बैंक में लगा दी।
आरोप लगाया कि नीतेश अग्रवाल, दूसरी फर्म की प्रोप्राइटर उनकी पत्नी तनु अग्रवाल, रीतेश अग्रवाल ने धोखाधड़ी कर पीड़ित से खाली चेकें प्राप्त कीं गईं। बिना बताए उनका दुरुपयोग नाजायज दबाव डालने के लिए किया गया। पीड़ित को लेन देन का लेखाजोखा नहीं दिया गया। पीड़ित की ओर से दिए गए रुपयों को अब तक खातों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश बाबू चौहान ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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