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Auraiya News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 05 Feb 2026 11:08 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:08 PM IST
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Rape convict sentenced to 20 years in prison
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। घटना सदर कोतवाली से सटे गांव में सात साल पहले हुई थी। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सदर कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया था कि परिजन की मौत के बाद दो साल से साली (16) उसके घर रह रही थी। नौ जनवरी साल 2019 को गांव निवासी राम गोविंद उसकी साली को अपने साथ ले गया, दबाव पर वह दूसरे दिन सुबह साली को गांव के बाहर छोड़ गया। किशोरी बदहवास हालत में मिली। पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसे इटावा के इकदिल में बहन घर ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी परिजन को धमकाने लगा। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
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विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। यह मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में चला। बृहस्पतिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। 20 साल की सजा के साथ उस पर अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
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