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मिट्टी खनन व परिवहन की पोर्टल पर लेनी होगी अनुमति

Thu, 24 Sep 2020 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2020 12:12 AM IST
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Permission of soil mining on the portal is mandatory
औरैया। अब साधारण मिट्टी के खनन अथवा परिवहन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। भूतत्व पर खनिकर्म अनुभाग की सचिव डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। बिना अनुमति पत्र के मिट्टी खनन अथवा परिवहन की स्थिति में पकड़े जाने पर अवैध खनन पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व रेखाएस चौहान ने बताया कि मार्च 2018 में जारी नियमावली में साधारण मिट्टी की रायल्टी शून्य होने के बाद खनन की अनुमति दिए जाने की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी। इसकी कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हो रही थीं। साधारण मिट्टी के संबंध में सरकार की नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमावली में मिट्टी के 100 घन मीटर व उससे अधिक खनन परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरकर लॉग इन बनाया जाएगा। साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी, मानचित्र, भूस्वामी की सहमति, खन प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण जैसे जिला, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार, अन्य आवश्यक विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जाएगा। जो वाहन परिवहन प्रपत्र के रूप में माना जाएगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकतम दो माह अथवा मात्रा निकासी पूरी होने जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। आवेदन की ओर से सार्वजनिक संपत्ति, संवेदनशील क्षेत्रों से मानक के अनुसार न्यूनतम सुरक्षा दूरी को छोड़कर खनन किए जाने संबंधी स्वघोषणा की जाएगी। अपलोड की गई जानकारियों को गलत पाए जाने पर डीएम के स्तर से पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
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