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Auraiya News: विवादित भूमि की नापजोख कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश

Sat, 25 Apr 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 25 Apr 2026 12:22 AM IST
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Order to measure the disputed land and submit the report to the court
कंचौसी। ग्राम पंचायत बिझाई में जनता के लिए आरक्षित आवासीय भूमि पर अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जा रहा हैं।
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इसको लेकर पीड़ित ने सिविल जज के यहां नौ अप्रैल को एक याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। इस पर न्यायालय ने संबंधित राजस्व अधिकारियों से मौके पर भूमि का निरीक्षण और नापजोख कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।

मामले की शिकायत गांव निवासी आशीष कुमार ने 17 जनवरी को पहले संपूर्ण समाधान दिवस में की। इसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। पीड़ित ने मजबूर होकर नौ अप्रैल को सिविल जज डॉ. प्रवीण सिंह की अदालत में एक याचिका ग्राम प्रधान और अन्य के खिलाफ दायर की।
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इसमें न्यायालय को बताया कि बिझाई गांव की गाटा संख्या 623,624 व 625 की भूमि पुरानी रिहायशी जमीन के नाम से दर्ज हैं। इसमें पीड़ित समेत अन्य के घर मकान बने हैं और कुछ लोगों की खाली भूमि पड़ी हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान चरण सिंह व लेखपाल प्रखर राजावत द्वारा बिना प्रस्ताव के भूमि पर जबरन अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
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सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजस्व अधिकारियों से मौके पर भूमि की पैमाइश करवाकर मय पक्के नक्शे के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने साथ ही अगली सुनवाई में आठ मई को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। (संवाद)
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