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Auraiya News: सिंचाई विभाग की जमीन कब्जाने वाले 150 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा
Sat, 19 Sep 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:14 AM IST
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सिंचाई विभाग की भूमि पर रखी दुकान में नोटिस चस्पा करते कर्मी। स्राेत:कर्मी
अछल्दा। कस्बे में सिंचाई विभाग की भूमि पर पक्का व कच्चा कब्जा कर मकान व दुकान बनाए लोगों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड औरैया दिबियापुर की टीम ने शुक्रवार सुबह चिह्नित करीब 150 लोगों के मकानों व दुकानों पर नोटिस चस्पा करने का कार्य शुरू कर दिया।
निचली गंग नहर पुल पर 3.15 करोड़ की लागत से टू लेन पुल बनना प्रस्तावित है। इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। इसी के चलते नहर पटरी किनारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में बताया गया है कि इटावा ब्रांच के किमी 14.200 पटरी आरबी पर स्थित सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर उपयोग किया जा रहा है।
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर स्वयं अवैध कब्जा हटाकर लिखित रूप से कार्यालय को सूचित कर दें। यदि कब्जे के संबंध में कोई सफाई, सबूत या न्यायालय में कोई वाद रिट याचिका लंबित है तो संबंधित व्यक्ति दिनांक सात अक्तूबर 2026 को समय 11:00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड औरैया-दिबियापुर निकट नहर कोठी दिबियापुर में समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित हो सकता है।
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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक पक्ष न रखने पर यह माना जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम 1873 की धारा 70 एवं भारतीय न्याय संहिता 2024 की सुसंगत धाराओं के तहत कब्जा हटा दिया जाएगा तथा कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से कलक्ट्रेट के माध्यम से वसूल किया जाएगा। इस मौके पर सिंचाई कर्मी आनंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रक्षाबंधु गौतम, सनद कुमार, नितिन मुकेश सहित अन्य सिंचाई कर्मी मौजूद रहे।
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निचली गंग नहर पुल पर 3.15 करोड़ की लागत से टू लेन पुल बनना प्रस्तावित है। इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। इसी के चलते नहर पटरी किनारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस में बताया गया है कि इटावा ब्रांच के किमी 14.200 पटरी आरबी पर स्थित सिंचाई विभाग की स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर उपयोग किया जा रहा है।
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विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के अंदर स्वयं अवैध कब्जा हटाकर लिखित रूप से कार्यालय को सूचित कर दें। यदि कब्जे के संबंध में कोई सफाई, सबूत या न्यायालय में कोई वाद रिट याचिका लंबित है तो संबंधित व्यक्ति दिनांक सात अक्तूबर 2026 को समय 11:00 बजे कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड औरैया-दिबियापुर निकट नहर कोठी दिबियापुर में समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित हो सकता है।
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नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तिथि तक पक्ष न रखने पर यह माना जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम 1873 की धारा 70 एवं भारतीय न्याय संहिता 2024 की सुसंगत धाराओं के तहत कब्जा हटा दिया जाएगा तथा कार्रवाई में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से कलक्ट्रेट के माध्यम से वसूल किया जाएगा। इस मौके पर सिंचाई कर्मी आनंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रक्षाबंधु गौतम, सनद कुमार, नितिन मुकेश सहित अन्य सिंचाई कर्मी मौजूद रहे।