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Auraiya News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 22 साल की सजा
Sun, 19 Jul 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:22 AM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म में दोषी योगेश कुमार को 22 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला छह साल पूर्व एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का था।
एक ग्राम निवासी वादी ने दिबियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 24 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री रात 12ः30 बजे घर पर अकेली थी। उसकी समय गांव निवासी 24 वर्षीय युवक योगेश कुमार राजपूत घर में घुस आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने योगेश राजपूत के खिलाफ पाॅक्सो व दुष्कर्म मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय ने 11 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया गया। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता किशोरी ने अभियुक्त को बचाने वाली गवाही दी व पक्षद्रोही हो गई। पीड़िता ने गवाही दी कि अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया लेकिन आरोपी योगेश नहीं था जबकि रिपोर्ट लिखाने वाले उसके पिता ने रिपोर्ट का समर्थन किया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक को किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का दोषी माना। कोर्ट ने योगेश राजपूत को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। योगेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला छह साल पूर्व एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का था।
एक ग्राम निवासी वादी ने दिबियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 24 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री रात 12ः30 बजे घर पर अकेली थी। उसकी समय गांव निवासी 24 वर्षीय युवक योगेश कुमार राजपूत घर में घुस आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने योगेश राजपूत के खिलाफ पाॅक्सो व दुष्कर्म मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। जिस पर न्यायालय ने 11 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया गया। शनिवार को इसका निर्णय सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता किशोरी ने अभियुक्त को बचाने वाली गवाही दी व पक्षद्रोही हो गई। पीड़िता ने गवाही दी कि अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया लेकिन आरोपी योगेश नहीं था जबकि रिपोर्ट लिखाने वाले उसके पिता ने रिपोर्ट का समर्थन किया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक को किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का दोषी माना। कोर्ट ने योगेश राजपूत को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। योगेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।