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Auraiya News: किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। अनुसूचित जाति की किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया है।
वादी ने थाना दिबियापुर में सूचना दी थी कि नौ अक्तूबर 2016 की शाम आठ बजे उसकी बेटी खेतों की तरफ गई थी। जब वह रात नौ बजे तक नहीं, लौटी तो तलाश की। पता चला कि उसे विनुआपुर थाना कल्याणपुर (कानपुर नगर) निवासी विमल यादव बहलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने दोनों ढूंढ निकाला और एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने विमल यादव को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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औरैया। अनुसूचित जाति की किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया है।
वादी ने थाना दिबियापुर में सूचना दी थी कि नौ अक्तूबर 2016 की शाम आठ बजे उसकी बेटी खेतों की तरफ गई थी। जब वह रात नौ बजे तक नहीं, लौटी तो तलाश की। पता चला कि उसे विनुआपुर थाना कल्याणपुर (कानपुर नगर) निवासी विमल यादव बहलाकर साथ ले गया है। पुलिस ने दोनों ढूंढ निकाला और एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने विमल यादव को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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