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Auraiya News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Fri, 14 Apr 2023 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 14 Apr 2023 01:07 AM IST
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Life imprisonment for kidnapping and raping a teenager
संवाद न्यूज एजेंसी
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दिबियापुर थाना क्षेत्र के छह साल पुराने किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 13 जुलाई 2017 को उसकी 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की पुत्री को गोपाल कहार बहला-फुसलाकर ले गया था। आरोपी ने मोबाइल फोन पर यह धमकी भी दी थी कि रिपोर्ट लिखाई तो जान से मार देंगे।
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दिबियापुर थाना पुलिस ने विवेचना कर अभियुक्त गोपाल कहार के खिलाफ नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म व हरिजन एक्ट के मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बहस की।
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वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने से निर्दोष बताया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त गोपाल कहार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपाल कहार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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