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वकील के हत्यारे को उम्र कैद

Thu, 01 Dec 2016 11:14 PM IST
औरैया
औरैया Updated Thu, 01 Dec 2016 11:14 PM IST
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Lawyer's killer life sentence
court shimla
 करीब सात वर्ष पूर्व बिधूना तहसील के वकील उदय नरायन कश्यप की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने हत्या के आरोपी राजकुमार सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  
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 पुरवादला निवासी अतुल कुमार पुत्र उदय नरायन कश्यप ने थाना बिधूना में रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 दिन पहले पिता उदय नरायन ने राजकुमार सिंह पुत्र गजराज सिंह के छोटे भाई जगदीश सिंह से डेढ़ बीघा जमीन मौना निवादा मलखान में मां मायादेवी के नाम खरीदी थी। इसी बात को लेकर राज कुमार सिंह पिता उदय नरायन से अंदरूनी रंजिश मानता था। 15 जनवरी 2010 को  पिता उदय नरायन कश्यप अपने गांव पुरवादला से वकालत करने दिबियापुर रोड से साइकिल से तहसील बिधूना जा रहे थे। चंदरपुर चौराहे से आगे गांव का राजकुमार सिंह सेंगर हाथ में कुल्हाड़ी लिए घात लगाए खड़ा मिला।
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दिन के सवा 10 बजे उसने उदय नरायन को साइकिल से धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से गर्दन व सिर पर वार किए। इससे पिता के शरीर में कई चोटें आईं। पिता को पहले बिधूना अस्पताल व बाद में सैफई  ले जाया गया। यहां उनकी मृत्यु हो गई। यह मुकदमा आरोप पत्र लगने के बाद एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे लल्लू सिंह ने अभियुक्त राजकुमार सिंह पुत्र गजराज सिंह निवासी पुरवादला बिधूना को हत्या का दोषी माना। आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। सत्र लिपिक चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वसूले गए अर्थदंड से 25 हजार रुपये मृतक के परिवार को प्रतिकर के रूप में दिलाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। राजकुमार सिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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