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Auraiya News: डेढ़ लाख रुपये के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान की अदालत ने शुक्रवार को अजीतमल के नवलपुर न्योरा गांव में हुई विवाहिता की हत्या मामले में फैसला सुनाया। तीन वर्ष पुराने मामले में अदालत ने पति सतीश पाल को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या का दोषी पाया गया।
अजीतमल थाना क्षेत्र के नवलपुर न्योरा गांव निवासी सतीश पाल ने पत्नी मनीषा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। कानपुर देहात स्थित थाना मंगलपुर क्षेत्र के गांव अचरौली निवासी मनीषा देवी के पिता गौरीशंकर पाल ने नौ अक्तूबर 2023 को अजीतमल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पिता ने बताया कि शादी के 4-5 साल बाद ससुराल पक्ष डेढ़ लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहा था। मांग पूरी न होने पर आठ अक्तूबर 2023 की रात मनीषा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि डेढ़ लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर मनीषा को प्रताड़ित कर मारा गया। उन्होंने दोषी के लिए कठोर सजा की पैरवी की।
बचाव पक्ष ने अदालत से रहम की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मयंक चौहान ने पति सतीश पाल को दोषी करार दिया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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अजीतमल थाना क्षेत्र के नवलपुर न्योरा गांव निवासी सतीश पाल ने पत्नी मनीषा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। कानपुर देहात स्थित थाना मंगलपुर क्षेत्र के गांव अचरौली निवासी मनीषा देवी के पिता गौरीशंकर पाल ने नौ अक्तूबर 2023 को अजीतमल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पिता ने बताया कि शादी के 4-5 साल बाद ससुराल पक्ष डेढ़ लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहा था। मांग पूरी न होने पर आठ अक्तूबर 2023 की रात मनीषा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि डेढ़ लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर मनीषा को प्रताड़ित कर मारा गया। उन्होंने दोषी के लिए कठोर सजा की पैरवी की।
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बचाव पक्ष ने अदालत से रहम की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मयंक चौहान ने पति सतीश पाल को दोषी करार दिया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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