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Auraiya News: दहेज हत्या में पति को 12 वर्ष की सजा

Wed, 21 May 2025 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 21 May 2025 11:52 PM IST
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Husband sentenced to 12 years in dowry death case
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने बिधूना क्षेत्र में 10 साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया।
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उन्होंने महिला के पति शिवमंगल को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इस मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
इसमें बताया गया कि कानपुर देहात के थाना रूरा के काशीपुर निवासी इंद्रपाल सिंह ने अपनी बेटी सुनीता की शादी बिधूना के गांधीनगर निवासी शिवमंगल सेंगर के साथ वर्ष 2013 में की थी। आरोप था कि दामाद शिवमंगल आए दिन दहेज की मांग कर रहा था। 21 मई 2015 को शिवमंगल ने सुनीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। इससे उसकी मौत हो गई।
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विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अतीकउद्दीन ने दोषी पति शिवमंगल को 12 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड 15 हजार रुपये की आधी धनराशि वादी को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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