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Auraiya News: गृहकर की दरें 25 फीसदी कम, भवन स्वामियों को राहत

Sat, 26 Apr 2025 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 26 Apr 2025 12:31 AM IST
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House tax rates reduced by 25%, relief to building owners
दिबियापुर। नगर पंचायत दिबियापुर ने गृहकर की मौजूदा दरें 25 फीसदी कम की गईं हैं। ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गृहकर के दायरे में लाया जा सके।
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संशोधित गृहकर दरें भवन स्वामियों को राहत देंगी, साथ ही कॉमर्शियल भवन जैसे कि बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, गेस्ट हाउस आदि से तीन गुना तक गृहकर भी वसूला जाएगा।
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शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा ने बताया कि गृहकर की दरों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्ग पर पहले जहां एक रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से गृह कर देना होता था। वहीं अब इसे कम कर एक रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है। यानी कि एक हजार वर्ग फीट के मकान पर जहां पहले 1250 रुपये गृहकर की देनदारी बनती थी, वहीं अब यह 960 रुपये होगी।
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इसी तरह से गलियों में 1000 वर्ग फीट के मकान पर अब 750 रुपये की जगह 672 रुपये गृह कर देना होगा। उन्होंने बताया कि भवन में पार्किंग, ग्रीनरी की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। किसी भी मकान में 120 वर्ग फीट तक की जरूरी वस्तुओं से संबंधित छोटी दुकान होने पर गृहकर की सामान्य दरों के बराबर ही गृहकर देकर व्यावसायिक पंजीकरण कराया जा सकेगा।
अध्यक्ष ने बताया कि नई व्यवस्था में प्राइवेट कोचिंग, मेडिकल स्टोर, बिल्डिंग मैटेरियल, टेंट,शॉपिंग, कॉम्प्लेक्स आदि पर जहां दो गुना गृहकर देय होगा, वही बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप आदि से तीन गुना गृह कर संग्रह किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा गृह स्वामी निर्धारित कर अदा करें और उनकी परिसंपत्तियां निर्विवाद रूप से नगर पंचायत के अभिलेख में दर्ज हों, इसके लिए अगले सप्ताह से सर्वे का काम शुरु कराया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो नगर पंचायत के हेल्पलाइन नंबर पर और कार्यालय में आकर उसका समाधान कराया जा सकता है।
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