{"_id":"647f7c2c2602bba8e20bb4c4","slug":"fraud-report-on-two-nominated-and-unknown-including-branch-manager-auraiya-news-c-12-1-272946-2023-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: शाखा प्रबंधक समेत दो नामजद व अज्ञात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: शाखा प्रबंधक समेत दो नामजद व अज्ञात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट
Wed, 07 Jun 2023 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 07 Jun 2023 12:04 AM IST
विज्ञापन
औरैया। अछल्दा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी पीड़िता ने सेंट्रल बैंक अछल्दा के शाखा प्रबंधक समेत दो नामजद व कई अन्य लोगों पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता ने रुपये का गबन करने का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
विक्रमपुर निवासी संगीता देवी पत्नी उपदेश कुमार ने कोर्ट के आदेश पर अछल्दा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसका खाता सेंट्रल बैंक अछल्दा की शाखा में है। उसने एक अक्तूबर, सात अक्तूबर, 11 अक्तूबर, 18 अक्तूबर 2021 को बैंक के अधिकृत एजेंट दलीलपुर निवासी अवधेश कुमार उर्फ कल्लू को खाते में जमा करने के लिए एक लाख 50 हजार रुपये नकद दिए। जिसके एवज में उसे जमा रसीद भी प्राप्त करा दी गईं। इसमें अवधेश कुमार ने शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर नगद दिए गए रुपये उसके खाते में जमा न करके उन रुपयों का गबन कर लिया है। इसकी शिकायत उसने पहले अछल्दा थाना में की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर उसने न्यायालय की शरण ली। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अवधेश कुमार व तत्कालीन सेंट्रल बैंक शाखा अछल्दा के शाखा प्रबंधक समेत अज्ञात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच के बाद ही हकीकत पता चलेगी।
विज्ञापन
विक्रमपुर निवासी संगीता देवी पत्नी उपदेश कुमार ने कोर्ट के आदेश पर अछल्दा थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसका खाता सेंट्रल बैंक अछल्दा की शाखा में है। उसने एक अक्तूबर, सात अक्तूबर, 11 अक्तूबर, 18 अक्तूबर 2021 को बैंक के अधिकृत एजेंट दलीलपुर निवासी अवधेश कुमार उर्फ कल्लू को खाते में जमा करने के लिए एक लाख 50 हजार रुपये नकद दिए। जिसके एवज में उसे जमा रसीद भी प्राप्त करा दी गईं। इसमें अवधेश कुमार ने शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व अन्य अधिकारी व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर नगद दिए गए रुपये उसके खाते में जमा न करके उन रुपयों का गबन कर लिया है। इसकी शिकायत उसने पहले अछल्दा थाना में की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर उसने न्यायालय की शरण ली। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अवधेश कुमार व तत्कालीन सेंट्रल बैंक शाखा अछल्दा के शाखा प्रबंधक समेत अज्ञात पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच के बाद ही हकीकत पता चलेगी।
विज्ञापन