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Auraiya News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की सजा

Fri, 18 Jul 2025 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 18 Jul 2025 11:42 PM IST
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Four years imprisonment for molesting a minor
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पुराने छेड़खानी के मामले में न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने फैसला सुनाया। शुक्रवार को उन्होंने दोषी कमरुद्दीन को चार वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि 16 जुलाई 2019 की सुबह साढ़े छह बजे वह घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थीं। तभी फफूंद के अमीरगंज का निवासी कमरुद्दीन वहां आया और उसे पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए, और उसे बचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचक ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय को पेश किया।
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कोर्ट में न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने कमरुद्दीन को चार वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। कमरुद्दीन को जिला कारागार इटावा भेजा गया।
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