{"_id":"6a874b6bcd8c2769370f1ff4","slug":"four-year-sentence-for-obscenity-and-attempted-rape-of-a-teenage-girl-auraiya-news-c-211-1-aur1009-150151-2026-08-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: किशोरी से अश्लीलता व दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: किशोरी से अश्लीलता व दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा
Fri, 21 Aug 2026 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने दोषी कमल सिंह पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना नौ जनवरी 2020 की है। पीड़िता की मां बाजार गई हुई थी और घर पर बेटी अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला कमल सिंह शराब के नशे में घर में घुस आया था और किशोरी के साथ गंदी हरकतें करने लगा था। किशोरी के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला था। मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कमल सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूल किए गए अर्थदंड की कुल राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का कहा। (संवाद)
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना नौ जनवरी 2020 की है। पीड़िता की मां बाजार गई हुई थी और घर पर बेटी अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला कमल सिंह शराब के नशे में घर में घुस आया था और किशोरी के साथ गंदी हरकतें करने लगा था। किशोरी के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला था। मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कमल सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वसूल किए गए अर्थदंड की कुल राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को देने का कहा। (संवाद)
विज्ञापन