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पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने डीएम कोर्ट में नोटिस का दाखिल किया जबाव
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औरैया। दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी एमएलसी कमलेश पाठक के भाई संतोष पाठक की पत्नी ने कुर्की की र्कारवाई के खिलाफ डीएम कोर्ट में बुधवार को नोटिस का जवाब दाखिल किया है।
शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में चली गोली में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले में गैंगस्टर के आरोपियों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक के आवास विकास स्थित आवास पर घर को कुर्क किए जाने का नोटिस चस्पा किया था। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से संतोष पाठक की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक को तीन दिन में घर खाली करने की मोहलत दी थी।
इस मामले में बुधवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक ने घर को कुर्क किए जाने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इस संबंध में एमएलसी कमलेश पाठक के पुत्र डॉ.रत्नेश पाठक ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक की ओर से जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया गया कि यह प्लाट उनके द्वारा 2003 में खरीदा गया था। साथ ही खरीदारों के हलफनामे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा प्लाट खरीदने व मकान बनवाने को लेकर आय के स्रोतों को भी दर्शाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है।
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शहर के मोहल्ला नरायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में चली गोली में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी बहन सुधा की गोली लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले में गैंगस्टर के आरोपियों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक के आवास विकास स्थित आवास पर घर को कुर्क किए जाने का नोटिस चस्पा किया था। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से संतोष पाठक की पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक को तीन दिन में घर खाली करने की मोहलत दी थी।
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इस मामले में बुधवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक ने घर को कुर्क किए जाने के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इस संबंध में एमएलसी कमलेश पाठक के पुत्र डॉ.रत्नेश पाठक ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख पदमा पाठक की ओर से जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया गया कि यह प्लाट उनके द्वारा 2003 में खरीदा गया था। साथ ही खरीदारों के हलफनामे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा प्लाट खरीदने व मकान बनवाने को लेकर आय के स्रोतों को भी दर्शाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा है।
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