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दो महिलाओं की हत्या में उम्रकैद
auraiya,amar ujala beauro
Updated Fri, 18 Nov 2016 10:39 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम नगला मजू में दो महिलाओं की हत्या और कई लोगों को घायल करने में राजेश यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। दो लाख तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार ग्राम नगला मजू निवासी वादी रामवीर सिंह पुत्र श्रीराम ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि 23 सितंबर 2013 को उसके गांव का राजेश यादव दोपहर तीन बजे उसके घर पहुंचा। उसकी पत्नी मीना देवी ने दरवाजा नहीं खोला तो तोड़कर अंदर घुस आया। पत्नी को पीटकर बाहर खींच लाया। उसकी मौसी मानवती पत्नी हरविलास निवासी साजनपुर अछल्दा भी घर में थी। उन्होंने मीना को बचाने का प्रयास किया। इस पर राजेश ने किसी चीज से मानवती पर कई वार किए। इससे मानवती की मौत हो गई।
राजेश ने उसके गांव की विमला देवी पत्नी रामकृष्ण को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते उसकी भी मौत हो गई। अभियुक्त राजेश ने इसके अलावा विमलेश कुमारी, शांती देवी, महाराज सिंह, सुनील, गुड्डी देवी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को अछल्दा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले की सुनवाई एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ दिनेश कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे ने दो महिलाओं की हत्या व कई को घायल करने के आरोपी राजेश यादव को हत्या का दोषी माना।
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उसे आजीवन कारावास के साथ ही दो लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंड़ित किया। सत्र लिपिक चंद्र शेखर शुक्ला व स्टेनो विकास वर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार ग्राम नगला मजू निवासी वादी रामवीर सिंह पुत्र श्रीराम ने थाना अछल्दा में रिपोर्ट लिखाई कि 23 सितंबर 2013 को उसके गांव का राजेश यादव दोपहर तीन बजे उसके घर पहुंचा। उसकी पत्नी मीना देवी ने दरवाजा नहीं खोला तो तोड़कर अंदर घुस आया। पत्नी को पीटकर बाहर खींच लाया। उसकी मौसी मानवती पत्नी हरविलास निवासी साजनपुर अछल्दा भी घर में थी। उन्होंने मीना को बचाने का प्रयास किया। इस पर राजेश ने किसी चीज से मानवती पर कई वार किए। इससे मानवती की मौत हो गई।
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राजेश ने उसके गांव की विमला देवी पत्नी रामकृष्ण को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल ले जाते उसकी भी मौत हो गई। अभियुक्त राजेश ने इसके अलावा विमलेश कुमारी, शांती देवी, महाराज सिंह, सुनील, गुड्डी देवी को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों को अछल्दा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले की सुनवाई एडीजे लल्लू सिंह की कोर्ट में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ दिनेश कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे ने दो महिलाओं की हत्या व कई को घायल करने के आरोपी राजेश यादव को हत्या का दोषी माना।
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उसे आजीवन कारावास के साथ ही दो लाख तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंड़ित किया। सत्र लिपिक चंद्र शेखर शुक्ला व स्टेनो विकास वर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।