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मारपीट के दोषी को पांच वर्ष की कैद
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औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथमकांत ने बिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम वैवाह में एक दुकानदार के साथ लाठी से मारपीट करने के दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम वैवाह निवासी प्रेमबाबू ने बिधूना थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 13 जून 2017 को वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी रात नौ बजे सौरभ पुत्र विनोद कुमार निवासी वैवाह ने उसे लाठी से मारापीटा।
मारपीट में उसके चोटें आईं। चार्जशीट के बाद धारा 308 का यह मुकदमा एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से कुशल पाल सिंह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे प्रथमकांत ने सौरभ को पांच साल कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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कोर्ट ने 13 हजार रुपये पीड़ित वादी को प्रतिकर स्वरूप देने का भी आदेश दिया। सजा पाए सौरभ को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। ब्यूरो
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अभियोजन के अनुसार ग्राम वैवाह निवासी प्रेमबाबू ने बिधूना थाने में रिपोर्ट लिखाई कि 13 जून 2017 को वह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। तभी रात नौ बजे सौरभ पुत्र विनोद कुमार निवासी वैवाह ने उसे लाठी से मारापीटा।
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मारपीट में उसके चोटें आईं। चार्जशीट के बाद धारा 308 का यह मुकदमा एडीजे प्रथमकांत की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से कुशल पाल सिंह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद एडीजे प्रथमकांत ने सौरभ को पांच साल कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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कोर्ट ने 13 हजार रुपये पीड़ित वादी को प्रतिकर स्वरूप देने का भी आदेश दिया। सजा पाए सौरभ को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। ब्यूरो