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गैंगस्टर में महिला सहित तीन को चार वर्ष की कैद
Updated Fri, 30 Mar 2018 10:27 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय ने थाना एरवाकटरा क्षेत्र के उमरैन निवासी एक महिला सहित तीन लोगों को गैैंगस्टर में पर चार वर्ष की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार एरवाकटरा थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने 21 जून 2011 को इस मामले को पंजीकृत कराया। कस्बा उमरैन की जैनब बानो का पुत्र अलाउद्दीन का एक सगंठित गिरोह है। वह गैंग लीडर है। वह अपने सह अभियुक्तों महेंद्र कुमार व कौशल किशोर सभी निवासी का कस्बा उमरैन में भय व आंतक व्याप्त है। यह लोग गिरोह बनाकर सरकार द्वारा गरीब बच्चों को वितरण के लिए दी गई पंजीरी को अनुचित लाभ देने के लिए नाजायज धनोपार्जन करते हैं। इनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जांच के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एसपीओ अवधेश कुमार, सरोज व बचाव की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सभी अभियुक्त महेंद्र कुमार, कौशल किशोर, जैनब बानों को सजा सुनाई। पेशकार बड़े लाल शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अविधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
- गैंगस्टर में महिला सहित तीन को चार वर्ष की कैद
- एरवाकटरा थाने का सात वर्ष पुराना मामला
- गरीबों की पंजीरी बेचने के गिरोह को सजा
- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय का फैसला
- आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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औरैया।
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय ने थाना एरवाकटरा क्षेत्र के उमरैन निवासी एक महिला सहित तीन लोगों को गैैंगस्टर में पर चार वर्ष की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार एरवाकटरा थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने 21 जून 2011 को इस मामले को पंजीकृत कराया। कस्बा उमरैन की जैनब बानो का पुत्र अलाउद्दीन का एक सगंठित गिरोह है। वह गैंग लीडर है। वह अपने सह अभियुक्तों महेंद्र कुमार व कौशल किशोर सभी निवासी का कस्बा उमरैन में भय व आंतक व्याप्त है। यह लोग गिरोह बनाकर सरकार द्वारा गरीब बच्चों को वितरण के लिए दी गई पंजीरी को अनुचित लाभ देने के लिए नाजायज धनोपार्जन करते हैं। इनके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जांच के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एसपीओ अवधेश कुमार, सरोज व बचाव की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सभी अभियुक्त महेंद्र कुमार, कौशल किशोर, जैनब बानों को सजा सुनाई। पेशकार बड़े लाल शर्मा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। पूर्व में जेल में बिताई गई अविधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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- गैंगस्टर में महिला सहित तीन को चार वर्ष की कैद
- एरवाकटरा थाने का सात वर्ष पुराना मामला
- गरीबों की पंजीरी बेचने के गिरोह को सजा
- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय का फैसला
- आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया