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बरामद प्रतिबंधित मांस को जांच के लिए मथुरा भेजा
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अजीतमल (औरैया)। एक मकान से बरामद 50 किलो मांस के नमूने को जांच के लिए मथुरा भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि यह मांस गोवंश का है या फिर किसी अन्य जानवर का। फिलहाल वहां मिले सबूतों और मुखबिरी के आधार पर पकड़े गए दोनों आरोपियों को गोवध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है।
मुरादगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने दलेलनगर गांव में कन्नू के घर में छापा मारकर 50 किलो मांस और औजार बरामद किए थे। मौके से कन्नू पुत्र हनीफ और नदीन पुत्र कलीम निवासी गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि यह मांस के टुकड़े कर रहे थे। रवि पुत्र साबू, कमाल पुत्र कलाम, और निहाल पुत्र फरमान भाग निकले थे।
कोतवाली प्रभारी अजीतमल अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार और मुखबिरी के आधार पर गोकशी की आशंका और आरोपियों के कुबूल करने के बाद उनके खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। मांस को जांच के लिए मथुरा भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि मांस किसका है।
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-कोतवाली पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला
-पकड़े गए दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो
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मुरादगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने दलेलनगर गांव में कन्नू के घर में छापा मारकर 50 किलो मांस और औजार बरामद किए थे। मौके से कन्नू पुत्र हनीफ और नदीन पुत्र कलीम निवासी गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि यह मांस के टुकड़े कर रहे थे। रवि पुत्र साबू, कमाल पुत्र कलाम, और निहाल पुत्र फरमान भाग निकले थे।
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कोतवाली प्रभारी अजीतमल अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार और मुखबिरी के आधार पर गोकशी की आशंका और आरोपियों के कुबूल करने के बाद उनके खिलाफ गोवध अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। मांस को जांच के लिए मथुरा भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि मांस किसका है।
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-कोतवाली पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला
-पकड़े गए दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल
अमर उजाला ब्यूरो