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महिला की हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास

Sat, 25 Nov 2017 07:34 PM IST
Updated Sat, 25 Nov 2017 07:34 PM IST
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महिला की हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार यादव ने थाना एरवाकटरा क्षेत्र के गांव हरचंदापुर निवासी वीरपाल व महादेवी को हत्या के मामले में उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दो अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया है।

मनोज कुमार ने थाना एरवाकटरा में रिपोर्ट लिखाई कि वह प्राइवेट बस का ड्राइवर है तथा अक्सर बाहर रहता है। आरोप लगाया कि पड़ोसी बृजेश प्रताप और अन्य तीन लोगों पर 23 अक्तूबर 2013 को घर में घुसकर पत्नी सुनीता के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर पेट्रोल डालकर उसकी पत्नी को जला दिया। जल्दी में बृजेश प्रताप का मोबाइल घटनास्थल पर ही गिर गया। बेटे ललित को सुनीता ने सारी बात बताई।
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सैफई अस्पताल में 28 अक्तूबर को इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मामले की चार्जशीट वीरपाल उर्फ बड़लउआ व महादेवी पत्नी हाकिम सिंह के विरुद्ध धारा 302/34 आईपीसी की कोर्ट में प्रस्तुत हुई। यह मामला एडीजे रामअवतार यादव की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रमोद कुमार यादव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त वीरपाल उर्फ बड़लउआ व महादेवी को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी रकम वादी मनोज कुमार को प्रतिकर देने का आदेश दिया। कहा कि दोनों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। इस मामले के दो अन्य आरोपी बृजेश प्रताप उर्फ मनु व हाकिम सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
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महिला की हत्या में दो को उम्रकैद
एरवाकटरा थाना क्षेत्र का दो साल पुराना मामला
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