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दुष्कर्म के दोषी चचेरे मामा को उम्रकैद

Thu, 28 Apr 2022 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Apr 2022 11:03 PM IST
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Cousin uncle convicted of rape gets life imprisonment
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह ने तीन साल पूर्व रिश्तेदार की पुत्री को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी चचेरे मामा को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। अप्रैल माह में पॉक्सो कोर्ट से यह पांचवीं सजा है।
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अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, मृदुल मिश्रा तथा एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च 2019 को मां की तबियत खराब होने पर वह फफूंद में डॉक्टर को दिखाने गया था। दोपहर को किशनपुर डेरा विलाई थाना डेरापुर कानपुर देहात निवासी उसका चचेरा साला दिनेश घर पर आया और बोला मां की गंभीर हालत होने पर जीजा ने पैसे मंगाए हैं।
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इस पर पत्नी ने 80 हजार रुपये दिनेश को दे दिए। आरोपी दिनेश देखभाल का बहाना बनाकर उसकी 15 वर्षीय बेटी को भी साथ ले गया। जब वह मां को लेकर घर पहुंचा तब वास्तविकता का पता चला। इस पर बेटी का पता लगाने वह दिनेश के गांव किशनपुर डेरा विलाई पहुंचा तो आरोपी के घरवालों ने जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तब पुलिस को पता चला कि उसकी बेटी गर्भवती हो गई है।
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आरोप पत्र दाखिल होने पर मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की कोर्ट में चला। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त दिनेश को पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का दोषी मानकर आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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