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दहेज हत्या में आरोपित पति की जमानत याचिकाएं खारिज
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना की अदालत ने बिधूना और अजीतमल थाना क्षेत्रों में दहेज को लेकर दो नवविवाहिताओं की हत्या के मामले में आरोपी पतियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना बिधूना में वादी अजीत पाल सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बहन रेखा की शादी 17 फरवरी 2016 को को भर्थना रोड बिधूना निवासी पियूष उर्फ मदन के साथ की थी। आरोप है कि दहेज के लिए 18 फरवरी 2020 की रात में ससुराल वालों ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। 13 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध पति पियूष उर्फ मदन ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
थाना अजीतमल में वादी दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बहन संध्या की शादी अटसू निवासी आशीष सिंह पुत्र बृजेश सिंह के साथ चार मार्च 2016 को की थी। आरोप है कि ससुरालीजनों ने दहेज को लेकर 18 मार्च 2020 को संध्या की फांसी पर लटकाकर हत्या कर हत्या कर दी। 23 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध पति आशीष सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की। दोनो पक्षकारों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसी क्रम में सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र में गोवध निवारण अधिनियम में आरोपित मोहसिन पुत्र मुन्ना निवासी दलेलनगर मुरादगंज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना बिधूना में वादी अजीत पाल सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बहन रेखा की शादी 17 फरवरी 2016 को को भर्थना रोड बिधूना निवासी पियूष उर्फ मदन के साथ की थी। आरोप है कि दहेज के लिए 18 फरवरी 2020 की रात में ससुराल वालों ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। 13 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध पति पियूष उर्फ मदन ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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थाना अजीतमल में वादी दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि उसने अपनी बहन संध्या की शादी अटसू निवासी आशीष सिंह पुत्र बृजेश सिंह के साथ चार मार्च 2016 को की थी। आरोप है कि ससुरालीजनों ने दहेज को लेकर 18 मार्च 2020 को संध्या की फांसी पर लटकाकर हत्या कर हत्या कर दी। 23 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध पति आशीष सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की। दोनो पक्षकारों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसी क्रम में सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र में गोवध निवारण अधिनियम में आरोपित मोहसिन पुत्र मुन्ना निवासी दलेलनगर मुरादगंज की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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