{"_id":"5f04c36f8ebc3e4322365021","slug":"court-auraiya-news-knp569910744","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्यारोपी महिला समेत दो की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्यारोपी महिला समेत दो की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
औरैया। सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र के गांव चपटा में अवैध संबंध को लेकर शालू की हत्या करने के आरोपी जगत सिंह व महिला संजू देवी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी।
डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार, गांव चपटा निवासी वादी नारायन सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बुआ का बेटा शालू (25) पुत्र रमेश सिंह उसके घर पर रहता था। 6 जून 2020 की रात लगभग 11 बजे गांव के ही रहने वाले सुघर सिंह उसे अपने साथ ले गए। पता चला कि लाठी-डंडा लेकर आरोपियों ने शालू की हत्या कर दी। आरोप है कि परिवार की महिला से अवैध संबंध होने पर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में जगत सिंह पुत्र सरमन सिंह व संजू देवी पत्नी सुघर सिंह निवासी गांव चपटा को भी सुघर सिंह के साथ अभियुक्त बनाया। मंगलवार को संजू देवी व जगत सिंह की जमानत याचिकाओं को सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना ने खारिज कर दिया। दोनों 9 जून 2020 से जेल में निरुद्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीजीसी अभिषेक मिश्रा के अनुसार, गांव चपटा निवासी वादी नारायन सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बुआ का बेटा शालू (25) पुत्र रमेश सिंह उसके घर पर रहता था। 6 जून 2020 की रात लगभग 11 बजे गांव के ही रहने वाले सुघर सिंह उसे अपने साथ ले गए। पता चला कि लाठी-डंडा लेकर आरोपियों ने शालू की हत्या कर दी। आरोप है कि परिवार की महिला से अवैध संबंध होने पर हत्या कर दी।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में जगत सिंह पुत्र सरमन सिंह व संजू देवी पत्नी सुघर सिंह निवासी गांव चपटा को भी सुघर सिंह के साथ अभियुक्त बनाया। मंगलवार को संजू देवी व जगत सिंह की जमानत याचिकाओं को सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना ने खारिज कर दिया। दोनों 9 जून 2020 से जेल में निरुद्ध हैं।
विज्ञापन