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दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में हुए दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपी आशीष दुबे, रविंद्र चौबे तथा शिवम अवस्थी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च को शहर के नारायनपुर मोहल्ले में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उनके दो भाइयों, सगे संबंधी समेत 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। सभी 11 आरोपियों पर हत्या व प्राण घातक हमले के अलग-अलग दो-दो मुकदमे लगाए गए हैं।
सोमवार को इन्हीं तीनों आरोपियों की फायरिंग व प्राण घातक मामले में जमानत याचिकाएं खारिज हुईं थीं। मंगलवार को इन्हीं आरोपियों पर लगाए गए हत्या के मामले की जमानत याचिकाएं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुईं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना ने तीनों आरोपी आशीष दुबे, रवींद्र चौबे व शिवम अवस्थी की हत्या के मामले में भी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च को शहर के नारायनपुर मोहल्ले में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उनके दो भाइयों, सगे संबंधी समेत 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। सभी 11 आरोपियों पर हत्या व प्राण घातक हमले के अलग-अलग दो-दो मुकदमे लगाए गए हैं।
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सोमवार को इन्हीं तीनों आरोपियों की फायरिंग व प्राण घातक मामले में जमानत याचिकाएं खारिज हुईं थीं। मंगलवार को इन्हीं आरोपियों पर लगाए गए हत्या के मामले की जमानत याचिकाएं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुईं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना ने तीनों आरोपी आशीष दुबे, रवींद्र चौबे व शिवम अवस्थी की हत्या के मामले में भी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
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