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हर्ष फायङ्क्षरग के आरोपित को नहीं मिली जमानत

Tue, 03 Mar 2020 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2020 11:39 PM IST
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औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार ने लगन समारोह में लाइसेंसी रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हर्ष फायरिंग के दौरान दो लोग घायल हो गए थे।
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जालौन रोड स्थित गायत्री नगर मोहल्ले में तीन फरवरी की शाम लगभग पांच बजे प्रदीप पुत्र रामलखन के घर पर लगन समारोह चल रहा था। गांव हमीरपुर थाना एरवाकटरा औरैया निवासी विपिन शर्मा पुत्र अवधेश कुमार ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग की। हर्ष फायरिंग में कौशल व जीतू कुशवाह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जेल में निरुद्ध आरोपी विपिन शर्मा का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमार के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
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अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने हर्ष फायरिंग को समाज की सुरक्षा के लिए घातक बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसका किसी ने नाम नहीं लिया। वह तो बस में सवारियां भरवा रहा था। पुलिस ने झूठा फंसा दिया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आरोपी विपिन शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश ने फैसले में लिखा है कि असलहे के फायर से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। अत: गंभीरता देखते हुए जमानत पर मुक्त करने का समुचित आधार नहीं है।
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