फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Accused acquitted in 26-year-old molestation case.

Auraiya News: 26 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दोषमुक्त

Wed, 30 Sep 2026 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in 26-year-old molestation case.

विज्ञापन
औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 26 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। निचली अदालत ने रामलखन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।

सदर कोतवाली के एक गांव की महिला ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया कि 31 मार्च 2000 की रात रामलखन उसके घर में घुसा। वह दीवार फांदकर घर में आया और छेड़छाड़ व अभद्रता की। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 नवंबर 2025 को रामलखन को दोषी ठहराया था।
विज्ञापन


निचली अदालत के निर्णय से क्षुब्ध होकर रामलखन ने दंड अपील दाखिल की। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना 31 मार्च 2000 की थी, जबकि मुकदमा पांच महीने बाद 26 अगस्त 2000 को दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष विवेचना के दौरान नक्शा-नजरी व अन्य साक्ष्य अदालत में साबित नहीं कर सका। विवेचक को भी गवाही के लिए पेश नहीं किया गया, जिससे बचाव पक्ष को जिरह का अवसर नहीं मिला। बुधवार को पीठासीन अधिकारी कैलाश कुमार ने निचली अदालत का निर्णय रद्द कर रामलखन को बरी किया। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतनामे निरस्त कर दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed