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Auraiya News: बिजली चोरी में तीन को कोर्ट ने किया दोषमुक्त
Sat, 16 May 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sat, 16 May 2026 11:46 PM IST
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औरैया। बिजली चोरी के अलग-अलग मामलों में आरोपियों की तरफ से राजस्व निर्धारण और शमन शुल्क जमा किए जाने के बाद विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है।
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम राजीव कुमार वत्स ने महिला समेत तीन को दोषमुक्त कर दिया। तीनों मामले में 13 मई को निस्तारित किए गए हैं।
कोतवाली बिधूना की रहने वाली सरला देवी पर साल 2019 को बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्ता सरला देवी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय पहुंचीं। कोर्ट में बताया गया कि सरला देवी ने राजस्व निर्धारण धनराशि 5361, शमन शुल्क आठ हजार रुपये सहित अन्य जुर्माना जमा कर दिया है।
इसी प्रकार औरैया चंद्र प्रकाश के खिलाफ साल 2021 को पावर थेफ्ट थाने में बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में उपस्थित हुए और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पेश किया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जुर्माना जमा कर दिया गया है।
वहीं, औरैया के दिनेश के खिलाफ साल 2020 को थाना एंटी पावर थेफ्ट में मामला दर्ज किया गया था। दिनेश अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे। अधिशाषी अभियंता कार्यालय से मिले नोड्यूज को कोर्ट में पेश किया। बताया कि दिनेश की ओर से शमन शुल्क दो हजार, राजस्व निर्धारण 220 सहित अन्य जुर्माना जमा कर दिया गया। 13 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया गया था।
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विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम राजीव कुमार वत्स ने महिला समेत तीन को दोषमुक्त कर दिया। तीनों मामले में 13 मई को निस्तारित किए गए हैं।
कोतवाली बिधूना की रहने वाली सरला देवी पर साल 2019 को बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्ता सरला देवी अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय पहुंचीं। कोर्ट में बताया गया कि सरला देवी ने राजस्व निर्धारण धनराशि 5361, शमन शुल्क आठ हजार रुपये सहित अन्य जुर्माना जमा कर दिया है।
इसी प्रकार औरैया चंद्र प्रकाश के खिलाफ साल 2021 को पावर थेफ्ट थाने में बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में उपस्थित हुए और नो-ड्यूज सर्टिफिकेट पेश किया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जुर्माना जमा कर दिया गया है।
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वहीं, औरैया के दिनेश के खिलाफ साल 2020 को थाना एंटी पावर थेफ्ट में मामला दर्ज किया गया था। दिनेश अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे। अधिशाषी अभियंता कार्यालय से मिले नोड्यूज को कोर्ट में पेश किया। बताया कि दिनेश की ओर से शमन शुल्क दो हजार, राजस्व निर्धारण 220 सहित अन्य जुर्माना जमा कर दिया गया। 13 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया गया था।
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