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Auraiya News: 17 साल पुराने मामले में दोषी को छह माह की सजा, एक लाख जुर्माना

Fri, 22 May 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 22 May 2026 11:53 PM IST
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Convict sentenced to six months in prison and fined Rs 1 lakh in a 17-year-old case
औरैया। 17 साल से लंबित चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में एफटीसी कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी आनंद शर्मा को छह महीने के साधारण कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शहर के मोहल्ला परिहार टोला संजीव कुमार चतुर्वेदी ने 16 मार्च 2009 को यह परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप था कि आरोपी आनंद शर्मा ने अपनी निजी जरूरत के लिए उनसे 60 हजार रुपये उधार लिए थे। इस कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने छह फरवरी 2009 को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का 60 हजार रुपये का एक चेक दिया था।
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जब परिवादी ने चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया, तो वह बाउंस हो गया। परिवादी ने आरोपी को 16 फरवरी 2009 को कानूनी नोटिस भेजा लेकिन भुगतान न मिलने पर उसने कोर्ट की शरण ली।
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मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी पक्ष ने दावा किया कि परिवादी ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर चेक चुराया था और झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने बैंक से संबंधित कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और बयानों में विरोधाभास होने के कारण आरोपी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया गया। न्या
याधीश विजय प्रकाश ने सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी आनंद शर्मा को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी को छह माह का साधारण कारावास। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि में से 95 हजार रुपये परिवादी को हर्जाने के तौर पर मिलेंगे, जबकि पांच हजार रुपये राज्य कोष में अर्थदंड के रूप में जमा होंगे। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने दोषी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। (संवाद)
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पुलिस पर फायरिंग के आरोपी को मिली जमानत

औरैया। सदर कोतवाली पुलिस पर फायरिंग के आरोपी कुंज किशोरी की जिला जज मयंक चौहान ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। मामला 12 मार्च 2026 का है, सदर कोतवाली दिबियापुर रोड पर चेकिंग बाइक सवार दो बदमाशों को पकड़ा था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी गांव खानपुर कटरा निवासी कुंज किशोर के पास से एक तमंचा, एक खोखा और दो कारतूस बरामद हुए। वहीं चालक अंशुल के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए थे।

बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने झूठा फंसाया का हवाला दिया। कहा कि उसके पास से कुछ भी बरामदगी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि सह-अभियुक्त की जमानत पहले ही स्वीकार की जा चुकी है और आरोपी 13 मार्च 2026 से जेल में बंद है। इन बिंदुओं को देखते हुए, कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही धनराशि के दो जमानती दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
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मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने पांच वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के आरोपी सिंटू उर्फ रामऔतार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी को राहत नहीं दी है।
सहायल थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन मार्च 2026 को सिंटू पर आरोप लगा था कि उसने पांच वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ की। घटना की चश्मदीद महिला ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता के पिता की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जिला कारागार में निरुद्ध है।

बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है। वहीं, वादिनी ने अदालत में कहा कि अब उनका समझौता हो गया है और वे मुकदमा नहीं चलाना चाहती हैं। अभियोजन पक्ष ने घटना का विरोध किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी की ओर से मासूम के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करना गंभीर अपराध है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत के लिए प्रस्तुत आधार पर्याप्त नहीं हैं। (संवाद)
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