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Auraiya News: फावड़े से साले की हत्या में जीजा को उम्रकैद

Wed, 20 Aug 2025 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 20 Aug 2025 01:05 AM IST
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Brother-in-law gets life imprisonment for killing brother-in-law with a shovel
औरैया। सदर कोतवाली क्षेत्र में आठ साल पहले एक युवक ने अपने साले प्रहलाद की फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक-दो विनय प्रकाश सिंह ने मंगलवार को जीजा राजू मेंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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भैड़ी थाना जलालपुर हमीरपुर निवासी वादी प्रेमपाल ने आठ साल पहले सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका भाई प्रहलाद (28) अविवाहिता था। वह राधाकृष्ण भट्ठे पर ईंट पथाई का काम करता था। उसके साथ उसकी भांजी और भांजा भी रहता था। छह अप्रैल 2017 को वादी का बहनोई राजू मेंबर साले प्रहलाद के पास आया।
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राजू व प्रहलाद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। यह बात उसके बहनोई राजू को नागवार लगी। राजू ने फावड़े से प्रहलाद की गर्दन पर प्रहार कर दिया था। जिससे प्रहलाद की मौत हो गई थी।
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घटना में पुलिस ने आरोपी राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना कर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। सुनवाई में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। इसके बाद उन्होंने आरोपी राजू को घटना का दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने दोषी राजू मेंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई।
आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। राजू को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
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