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औरैया: दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक बिना बुलाए पहुंचे कोर्ट
Fri, 09 Apr 2021 10:34 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 09 Apr 2021 10:34 PM IST
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सपा एमएलसी कमलेश पाठक
- फोटो : अमर उजाला
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औरैया के चर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सपा एमएलसी कमलेश पाठक सहित सभी आरोपियों पर अब 19 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चार्ज लगाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सुनवाई कर रही कोर्ट ने सभी जेल अधीक्षकों को इस संदर्भ में आदेशित किया है।
वहीं शुक्रवार को कमलेश बिना बुलाए कोर्ट पहुंच गए। इस पर अपर जिला जज ने सेंट्रल जेल आगरा के अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब कर नाराजगी जाहिर की है। एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि शहर के नारायणपुर मोहल्ले में 15 मार्च 2020 को हुई फायरिंग में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की जान चली गई थी।
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वहीं शुक्रवार को कमलेश बिना बुलाए कोर्ट पहुंच गए। इस पर अपर जिला जज ने सेंट्रल जेल आगरा के अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब कर नाराजगी जाहिर की है। एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि शहर के नारायणपुर मोहल्ले में 15 मार्च 2020 को हुई फायरिंग में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की जान चली गई थी।
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औरैया दोहरे हत्याकांड की तस्वीरें (फाइल फोटो)
- फोटो : amar ujala
इस दोहरे हत्याकांड में सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके सगे भाई सहित 11 आरोपियों को अलग-अलग जेल में निरुद्ध किया गया है। सभी पर न्यायालय में आरोप तय होने की कार्रवाई होनी है। दो अप्रैल को एमएलसी पाठक के पेश न हो पाने से न्यायिक कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
इस पर सुनवाई कर रहे विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट रजत सिन्हा ने सेंट्रल जेल आगरा के अधीक्षक से स्पष्टीकरण नौ अप्रैल को प्रस्तुत करने का आदेश भेजा था। नौ अप्रैल को किसी आरोपी को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद भी सेंट्रल जेल ने स्पष्टीकरण नहीं भेजा, लेकिन कमलेश को कोर्ट भेज दिया।
इस पर नाराज एडीजे रजत सिन्हा ने सेंट्रल जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों व किसके आदेश से आरोपी पाठक को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भेजा। अब 19 अप्रैल को दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।
इस पर सुनवाई कर रहे विशेष न्यायधीश (एमपी-एमएलए) कोर्ट रजत सिन्हा ने सेंट्रल जेल आगरा के अधीक्षक से स्पष्टीकरण नौ अप्रैल को प्रस्तुत करने का आदेश भेजा था। नौ अप्रैल को किसी आरोपी को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद भी सेंट्रल जेल ने स्पष्टीकरण नहीं भेजा, लेकिन कमलेश को कोर्ट भेज दिया।
इस पर नाराज एडीजे रजत सिन्हा ने सेंट्रल जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों व किसके आदेश से आरोपी पाठक को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भेजा। अब 19 अप्रैल को दो बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।