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युवक की हत्या के दोषी तीन को उम्रकैद

Thu, 18 Feb 2021 11:29 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Feb 2021 11:29 PM IST
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औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्य ने युवक की हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व चंद्र भूषण त्रिपाठी (एडीजीसी) ने बताया कि गांव पुर्वा माधौसिंह निवासी मुलायम सिंह ने थाना दिबियापुर में 28 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जिसमें कहा था कि उनका 19 वर्षीय नाती विपिन सिंह महामाई मंदिर से दर्शन करके वापस अपने घर आ रहा था।
रात नौ बजे घात लगाए बैठे शिवजीत सिंह उर्फ बाबू, रोहन सिंह उर्फ छोटू, मुकुट सिंह उर्फ वीरेंद्र सिंह निवासी पुर्वा माधौसिंह ने उसे पकड़ लिया और चाकू, छुरी, बल्लम से वारकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने उक्त मामले में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मुकदमा एएसजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।
न्यायाधीश ने तीनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से एक लाख रुपये मृतक के पिता रमेश सिंह तोमर को प्रतिकर के रूप में अदा करने का भी आदेश दिया है।
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