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सूचना देने में लापरवाही, अब भरना पड़ेगा जुर्माना

Wed, 16 Mar 2022 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Mar 2022 11:33 PM IST
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औरैया। प्रदेश सूचना आयोग के आयुक्त ने ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ ने सचिवों के वेतन से रिकवरी कराने के निर्देश जारी किए हैं।
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ग्राम पंचायत मडिनाई के गजेंद्र सिंह ने 22 सितंबर 2019 को ब्लॉक बिधूना के खंड विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत के संबंध में जनसूचना अधिकार के तहत सूचनाएं मांगीं थीं। खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार यादव को सूचनाएं देने के निर्देश दिए, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सूचनाएं देने में आवेदक को टरकाया गया।
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इसके बाद आवेदक गजेंद्र ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ में याचिका दायर की। जिस पर सूचना आयुक्त ने ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर हाजिर होने के आदेश दिए लेकिन, वह अनुपस्थित रहे।
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इस पर कार्रवाई करते हुए सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए। इसी तरह के एक दूसरे मामले में ग्राम पंचायत चिरुहूली की तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राम कटोरी के सूचना देने में लापरवाही बरतने पर भी सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना आयुक्त के आदेश पर सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी राम कटोरी से जुर्माना की राशि की रिकवरी के लिए डीडीओ को पत्र लिखा गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील कुमार यादव के वेतन से इस धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
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