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गैंगस्टर का आरोपी बनाने में खामियों पर कोर्ट ने चेताया

Tue, 29 Sep 2020 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2020 11:48 PM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम महेश चंद्र वर्मा ने कोतवाली क्षेत्र से गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किए गए पुर्वा चंदेल थाना अजीतमल निवासी विनय सिंह की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। साथ ही गैंगस्टर लगाने में पाई गई तमाम खामियों के लिए शासन व पुलिस महानिदेशक को लिखकर जांच करने व निर्देश जारी करने को लिखा है। इससे भविष्य में इस प्रकार विधि का दुरुपयोग न हो।
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जिला कारागार में 20 जुलाई 2020 से निरुद्ध विनय सिंह पुत्र मन्नी सिंह ने जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को गिरोह बंद अधिनियम के गंभीर प्राविधान के तहत गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने से रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों ने सतर्कता नहीं बरती। कोर्ट ने माना कि गैंग चार्ट बनाने में अगर गलती हो गई तो जिले के उच्च पुलिस अधिकारियों ने बिना प्रपत्रों के देखे व सम्यक सावधानी व सतर्कता तथा विवेक का प्रयोग किए उक्त गैंग चार्ज को जिला मजिस्ट्रेट को अनुमोदित किए जाने के लिए संस्तुति करते हुए कैसे अग्रसारित कर दिया। डीएम ने भी बिना प्रपत्रों के देखे उक्त गैंग चार्ज को अनुमोदित कर दिया। कोर्ट ने लिखा कि उप जिला शासकीय अधिवक्ता ने गैंग चार्ट में दिखाए गए मुकदमा अपराध संख्या 38/2019 में अभियुक्त का नाम गलत दर्ज किया जाना स्वीकार किया है।
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एडीजे महेश चंद्र वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त विनय सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। साथ पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को गैंग चार्ट के बनाने या अग्रसारित, संस्तुति व अनुमोदित करने में सम्यक सतर्कता न बरतने की जांच कर के भविष्य में इस प्रकार विधि का दुरुपयोग न होने देने के लिए निर्देश जारी करने को लिखा है।
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