Auraiya: अपहरण के केस में गवाही न देने का मामला, तत्कालीन थानाध्यक्ष और दारोगा के विरुद्ध कुर्की का आदेश
सोमवार को सुनवाई के दौरान भी दोनों साक्षी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 का कुर्की वारंट एक साथ जारी किया। मामले में अगली सुनवाई तिथि 29 मई तय की गई है।
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औरैया जिले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) सुनील कुमार सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में गवाही न देने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर व दरोगा के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक से विशेष टीम गठित कर आदेश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है। विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) में थाना दिबियापुर क्षेत्र के अपहरण का एक मुकदमा 345/2001 सरकार बनाम छोटी बिट्टी आदि की सुनवाई चल रही है।
न्यायालय में विचाराधीन यह सबसे पुराना वाद है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान में इसे शामिल किया गया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने बताया कि प्रस्तुत मामले में वर्ष 2018 तक हाईकोर्ट में वाद स्थगित था
वर्ष 2022 में पांच अप्रैल को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू की गई। तब से लगातार गवाही पूर्ण कराई जा रही है, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर शिवकुमार व दरोगा रियाज अहमद के गवाही पर न आने से यह मुकदमा निस्तारित नहीं हो पा रहा है।
कोर्ट ने पहले भी इन दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर एसपी से दोनों को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु लिखा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान भी दोनों साक्षी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 का कुर्की वारंट एक साथ जारी किया। मामले में अगली सुनवाई तिथि 29 मई तय की गई है।