फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Attachment order against the then police station chief and inspector for not giving testimony

Auraiya: अपहरण के केस में गवाही न देने का मामला, तत्कालीन थानाध्यक्ष और दारोगा के विरुद्ध कुर्की का आदेश

Tue, 23 May 2023 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Updated Tue, 23 May 2023 12:44 AM IST
सार

सोमवार को सुनवाई के दौरान भी दोनों साक्षी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 का कुर्की वारंट एक साथ जारी किया। मामले में अगली सुनवाई तिथि 29 मई तय की गई है।

विज्ञापन
Attachment order against the then police station chief and inspector for not giving testimony
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

औरैया जिले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश ( डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) सुनील कुमार सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने अपहरण के मामले में गवाही न देने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर व दरोगा के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक से विशेष टीम गठित कर आदेश का अनुपालन कराने के लिए लिखा है। विशेष न्यायालय (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) में थाना दिबियापुर क्षेत्र के अपहरण का एक मुकदमा 345/2001 सरकार बनाम छोटी बिट्टी आदि की सुनवाई चल रही है।
विज्ञापन

न्यायालय में विचाराधीन यह सबसे पुराना वाद है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान में इसे शामिल किया गया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने बताया कि प्रस्तुत मामले में वर्ष 2018 तक हाईकोर्ट में वाद स्थगित था

विज्ञापन
विज्ञापन

वर्ष 2022 में पांच अप्रैल को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू की गई। तब से लगातार गवाही पूर्ण कराई जा रही है, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष दिबियापुर शिवकुमार व दरोगा रियाज अहमद के गवाही पर न आने से यह मुकदमा निस्तारित नहीं हो पा रहा है।

कोर्ट ने पहले भी इन दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर एसपी से दोनों को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु लिखा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान भी दोनों साक्षी जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 व 83 का कुर्की वारंट एक साथ जारी किया। मामले में अगली सुनवाई तिथि 29 मई तय की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed