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Auraiya News: आत्महत्या के मामले में पत्नी समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी
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बिधूना। नौ माह पहले अछल्दा में ट्रेन से कटकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले पत्नी ने ससुरालीजन पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे।
अछल्दा कस्बा के मोहल्ला सराय बाजार निवासी आलोक शर्मा ने बताया कि 12 मार्च को बड़े भाई अनुज शर्मा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। 22 मार्च को पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। उसमे भाई की पत्नी मेघा शर्मा, उनके ममेरे भाई पवन शर्मा एवं अन्य ससुरालीजन पर मानसिक प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। दिवंगत के मोबाइल में उत्पीड़न के वीडियो और सीडीआर रिकॉर्ड मिले थे। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने मोबाइल बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया। एक अप्रैल को पीड़ित एसपी से मिला। घटना की जानकारी दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ दिवंगत भाई की पत्नी ने ससुरालीजन पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। पीड़ित का कहना है कि इस जांच में पुलिस ने औपचारिकता निभाई। आपत्तिजनक और झूठा उल्लेख किया। पीड़ित ने पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की। थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जालौन के कुदरा गांव निवासी पत्नी मेघा शर्मा, उत्कर्ष शर्मा व सुनीता शर्मा उनके पति उमाशंकर शर्मा, कुठौंद निवासी पवन शर्मा, कानपुर के गोविंदपुरी निवासी सुनील शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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अछल्दा कस्बा के मोहल्ला सराय बाजार निवासी आलोक शर्मा ने बताया कि 12 मार्च को बड़े भाई अनुज शर्मा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। 22 मार्च को पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। उसमे भाई की पत्नी मेघा शर्मा, उनके ममेरे भाई पवन शर्मा एवं अन्य ससुरालीजन पर मानसिक प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था। दिवंगत के मोबाइल में उत्पीड़न के वीडियो और सीडीआर रिकॉर्ड मिले थे। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस ने मोबाइल बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया। एक अप्रैल को पीड़ित एसपी से मिला। घटना की जानकारी दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ दिवंगत भाई की पत्नी ने ससुरालीजन पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
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मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। पीड़ित का कहना है कि इस जांच में पुलिस ने औपचारिकता निभाई। आपत्तिजनक और झूठा उल्लेख किया। पीड़ित ने पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की। थानाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जालौन के कुदरा गांव निवासी पत्नी मेघा शर्मा, उत्कर्ष शर्मा व सुनीता शर्मा उनके पति उमाशंकर शर्मा, कुठौंद निवासी पवन शर्मा, कानपुर के गोविंदपुरी निवासी सुनील शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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