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Auraiya News: डकैत सीमा परिहार समेत सभी चारों अपहरण के दोषियों को चार वर्ष की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
औरैया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील सिंह ने बुधवार को डकैत सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चारों दोषियों को सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़िया बक्सीराम से 30 साल पहले एक किसान के अपहरण के मुकदमे में कोर्ट ने दोषी पाया था। चारों दोषियों पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
कभी कुख्यात डकैत दस्यु लालाराम के साथ रहकर अपराधों के दलदल में फंसी डकैत सीमा परिहार ने 19 मार्च 1994 को गढि़या बक्सीराम गांव से एक किसान प्रमोद त्रिपाठी का फिरौती के लिए अपहरण किया था। इसमें पीड़ित भाई श्रीकृष्ण त्रिपाठी की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने दस्यु लालाराम समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लालाराम के मरने व अन्य साथियों के तितर-बितर हो जाने के बाद वर्ष 2000 में डकैत सीमा ने दस्यु जीवन छोड़कर अपने को पुलिस के हवाले कर दिया था।
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धीरे-धीरे उस पर दर्ज मुकदमे समाप्त हो गए, लेकिन गढि़या बक्सीराम के अपहरण का मुकदमा चलता रहा। इस मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से दी गई गवाही से सीमा परिहार व उसके तीन साथी रामकिशन उर्फ किशना, छोटे सिंह व अनुरुद्ध पर अपराध सिद्ध हो गया। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई करने वाली कोर्ट ने चारों को दोष सिद्ध कर जेल भेज दिया। बुधवार को दंड के प्रश्न पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
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इस मौके पर सीमा परिहार समेत चारों दोषी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुकेश पोरवाल ने कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि उसने दस्यु जीवन से तौबा करने के बाद कोई अपराध नहीं किया है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे सुनील कुमार सिंह ने सीमा परिहार व उसके तीनों साथियों राम किशन उर्फ किशना, छोटे सिंह व अनुरुद्ध को चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। डकैत सीमा परिहार पर वर्ष 1998 तक 30 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने अपनी आख्या में दी। सजा पाए चारों दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।