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निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न देने पर राशन की दो दुकानें निलंबित
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औरैया। लॉक डाउन के चलते अंत्योदय कार्डधारक तथा पंजीकृत श्रमिक व मनरेगा कार्ड धारक (जिनके पास राशन कार्ड है) उन्हे निशुल्क राशन दिया जा रहा है। सदर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरका व ब्लॉक भाग्यनगर की ग्राम पंचायत भटपुरा की डीलर द्वारा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न देने का मामला संज्ञान में आया। डीएसओ द्वारा कराई गई स्थलीय निरीक्षण में शिकायत मिलने पर दोनों दुकाने निलंबित कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डीलरों के खिलाफ अभियोग संबंधित थानों में पंजीकृत कराया गया है।
लॉकडाउन के चलते गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय कार्डधारकों और ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। मनरेगा के कार्डधारक हैं, उन्हें शासन ने प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं तथा दो किलोग्राम चावल निशुल्क दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एक अप्रैल से शुरू हुई राशन वितरण में ग्राम खरका व भटपुरा के राशनकार्ड धारकों ने उचित मात्रा में खाद्य सामग्री न दिए जाने की शिकायत की थी।
डीएसओ अशोक कुमार द्वारा विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजकर मामले की जांच कराई गई। शिकायत सही मिलने पर खरका के राशन डीलर मान सिंह व भटपुरा की राशन डीलर आकून बेगम की दुकान का अनुबंध निलंबित कर उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि राशन वितरण में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित डीलर की जांच कराई जाएगी। शिकायत सही मिलने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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लॉकडाउन के चलते गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय कार्डधारकों और ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। मनरेगा के कार्डधारक हैं, उन्हें शासन ने प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं तथा दो किलोग्राम चावल निशुल्क दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। एक अप्रैल से शुरू हुई राशन वितरण में ग्राम खरका व भटपुरा के राशनकार्ड धारकों ने उचित मात्रा में खाद्य सामग्री न दिए जाने की शिकायत की थी।
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डीएसओ अशोक कुमार द्वारा विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भेजकर मामले की जांच कराई गई। शिकायत सही मिलने पर खरका के राशन डीलर मान सिंह व भटपुरा की राशन डीलर आकून बेगम की दुकान का अनुबंध निलंबित कर उचित दर विक्रेताओं के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि राशन वितरण में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित डीलर की जांच कराई जाएगी। शिकायत सही मिलने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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