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पुलिस कर्मी से अभद्रता में उम्रकैदी को तीन साल की और
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विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम राजेश चौधरी ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदीको ड्यूटी पर लगे सिपाही के साथ अभद्रता करने में तीन साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि छह जनवरी 2016 को पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी दाताराम की ड्यूटी बंदियों को ले जाने वाली गाड़ी पर लगी थी। दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे अभियुक्त जगदंबा गैंगस्टर कोर्ट से पेश होकर आया तो परिजनों से हवालात गेट पर सामान लेने लगा।
पुलिस कर्मियों ने मना किया तो वह जाति सूचक गालियां देने लगा व कंधे पर लटकी कारबाइन को छीनने की कोशिश की। सरकारी कार्य में बाधा व जातिसूचक गालियां देने का मामला एडीजे राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त 70 वर्षीय वृद्ध है।
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आजीवन कारावास काट रहा है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी ने जगदंबा को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन अधिकारी देशराज सिंह ने बताया कि छह जनवरी 2016 को पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी दाताराम की ड्यूटी बंदियों को ले जाने वाली गाड़ी पर लगी थी। दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे अभियुक्त जगदंबा गैंगस्टर कोर्ट से पेश होकर आया तो परिजनों से हवालात गेट पर सामान लेने लगा।
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पुलिस कर्मियों ने मना किया तो वह जाति सूचक गालियां देने लगा व कंधे पर लटकी कारबाइन को छीनने की कोशिश की। सरकारी कार्य में बाधा व जातिसूचक गालियां देने का मामला एडीजे राजेश चौधरी की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त 70 वर्षीय वृद्ध है।
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आजीवन कारावास काट रहा है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी ने जगदंबा को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।