फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   किशोरी को ले जाकर शादी करने में चार साल कैद

किशोरी को ले जाकर शादी करने में चार साल कैद

Thu, 23 Nov 2017 11:54 PM IST
Updated Thu, 23 Nov 2017 11:54 PM IST
विज्ञापन
किशोरी को ले जाकर शादी करने में चार साल कैद
उरई। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और फिर उससे शादी करने के आरोप में युवक को न्यायालय एडीजे द्वितीय ने चार की साल सजा सुनाई है। दो साल पहले आरोपी एक नाबालिग लड़की को ले गया था और शादी कर ली थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन


पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की को गांव का ही शैलेंद्र नाम का युवक भगा ले गया था। जिले से बाहर जाकर शैलेंद्र ने किशोरी से जबरन शादी कर ली थी।
विज्ञापन


किशोरी के पिता ने आरोपी शैलेंद्र के खिलाफ कोतवाली में बेटी को जबरन भगा ले जाने व उसके साथ जबरन शादी करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। यह मामला न्यायालय में पिछले दो सालों से विचाराधीन चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुरुवार को इस मामले का फैसला आया। एडीजे द्वितीय के जज चंद्रशेखर प्रसाद ने आरोपी शैलेंद्र को चार की साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दो साल पूर्व का मामला, 10 हजार जुर्माना भी लगा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed