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Auraiya News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Fri, 10 May 2024 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 11:33 PM IST
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10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and physical assault a minor
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के तीन साल पुराने एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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इस मामले में डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की यह घटना तीन साल पुरानी है। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 12 जून 2021 की दोपहर लगभग तीन बजे उसकी 15 वर्षीय पुत्री गांव के बाहर बने मंदिर में दर्शन करने गई थी। लौटकर नहीं आई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की तो जनपद इटावा के गांव कल्याणपुर राहिन निवासी सोनू उर्फ अमन कुमार का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सोनू पर अपहरण, पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त सोनू उर्फ अमन कुमार को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का दोषी माना। उसे 10 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। डीबीए मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। दोषी सोनू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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