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Auraiya News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

Sat, 19 Oct 2024 12:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 12:13 AM IST
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10 years imprisonment for kidnapping and rape of teenage girl
औरैया। कोर्ट ने थाना अजीतमल क्षेत्र से पांच वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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अजीतमल थाने में पीड़िता की मां ने मामला पंजीकृत कराया था, इसमें बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को वह माता-पिता खेतों के साथ खेत पर काम करने गई थी। उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। आरोपी युवक जालौन जिले के थाना सिरसाकलार के ग्राम सरैली निवासी प्रदीप गांव में अपने मौसा के घर आया था। प्रदीप किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया।
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पुलिस ने विवेचना कर दोनों को पकड़ लिया था, आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे की चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला व शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने किशोरी के साथ इस घृणित अपराध करने के लिए दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया।
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दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात एडीजे मनराज सिंह ने दोषी प्रदीप को कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दंडित किया। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी प्रदीप को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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