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किशोरी से दुष्कर्म में 10 वर्ष का कारावास

Tue, 09 Mar 2021 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 11:38 PM IST
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10 year jail in rape case
औरैया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अदालत (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि सदर कोतवाली में वादी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 15 मई 2017 की दोपहर 13 वर्षीय पुत्री कई बच्चियों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने गई थी। शहतूत के पेड़ पास गई तो दीपक पुत्र वंश गोपाल निवासी गांव चिरुहली ने उसे मारा पीटा व गले में अंगोछा कसकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उससे बलात्कार किया। इस घटना की जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने औरैया कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई।

बलात्कार व पॉक्सो के उक्त मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हुई। मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/एडीजे/कल्पना की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया व एफआईआर में नामजद न होने की बात कही। वहीं, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने आरोपी को कठोर सजा दिलाने की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे कल्पना ने अभियुक्त दीपक उर्फ दीप्रू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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